नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- New CGHS Guidelines: केंद्र सरकार ने CGHS और ECHS से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2025 से संशोधित CGHS/ECHS रेट्स लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सभी मौजूदा करार (MoA) इसी तारीख की आधी रात से रद्द माने जाएंगे। यानी अब सभी निजी अस्पतालों को फिर से डिजिटल आवेदन करके पैनल पर बने रहने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो अस्पताल समय पर अंडरटेकिंग नहीं जमा करेंगे, उन्हें अपने-आप डिपैनल्ड माना जाएगा।देशभर के CGHS और ECHS लाभार्थियों को फायदा सरकार के इस फैसले का सीधा असर देशभर के CGHS और ECHS लाभार्थियों पर पड़ेगा। पुराने रेट्स को लेकर अस्पताल लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि मेडिकल लागत बढ़ने के बावजूद भुगतान दरें अपडेट नहीं हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ ...