नई दिल्ली, फरवरी 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की 2023 की अधिसूचना से संबंधित एक याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू की। याचिका में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे के विवाद के संबंध में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत एक नया संदर्भ दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता की प्रारंभिक दलीलें सुनीं, जिसने तर्क दिया कि केंद्र का यह कदम 'असंवैधानिक' है और मौजूदा कानूनी ढांचे को दरकिनार करता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि कृष्णा जल प्रभाग पहले से ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 द्वारा शासित है।
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