लखनऊ, मई 18 -- कैबिनेट राजस्व संहिता की धारा-80 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 को पुन: मंजूरीलखनऊ, विशेष संवाददाताराज्य सरकार ने कृषि भूमि से अकृषि करने सुविधा को जारी रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उप्र राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 को पुन: मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी तकनीकी कारणों के चलते दी गई है।राजस्व संहिता की धारा-80 में दी गई व्यवस्था के तहत कृषि भूमि को अन्य किसी भी उपयोग में लाने से पहले उसके भू-उपयोग को बदलवाते हुए अकृषि भूमि कराने की अनिवार्यता थी। इसलिए कृषि भूमि पर नक्शा पास करने से पहले इसका भू-उपयोग बदलवाना पड़ता था। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देकर कृषि भूमि पर उद्योगों को लगाने का रास्ता खुला रखा है।

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