धनबाद, अगस्त 12 -- हीरापुर कृषक हाट के दुकानदारों और बाजार समिति के बीच चल रहा किराया विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बाजार समिति की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दुकानदारों को बकाया किराये की 30 प्रतिशत राशि तीन सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद अगले तीन सप्ताह में बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा करना होगा। कोर्ट ने बाजार समिति को भी मामले में आठ सप्ताह के भीतर काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। इसके तहत समिति को किराया वसूली से संबंधी नोटिस और अन्य दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे। बता दें कि हीरापुर कृषक हाट में कुल 58 दुकानें हैं। बाजार समिति के अनुसार इनमें से केवल एक-दो दुकानदार ही नियमित किराया जमा कर रहे हैं। अधिकतर दुकानदारों पर...