आगरा, जून 18 -- कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी के मामले में आरोपित धर्मेंद्र सागर निवासी नरीपुरा को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी, बृजेंद्र पाल सोनी और नरेंद्र पाल सोनी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उन्होंने जमानत का विरोध किया। वादी रमेश चंद सोनी ने न्यायालय के आदेश पर थाना जगदीशपुरा में वर्ष 2023 में आरोपी धर्मेंद्र सागर, सुनील गोली, गोलू उर्फ अनुराज, राजा आदि नामजद तथा 30-35 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि वादी की भीमनगर, जगदीशपुरा में संपत्ति है। उसमें चार दुकानें बनी...