लखनऊ, फरवरी 17 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन में पास हुआ। इन दोनों विधयकों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 'कुष्ठाश्रम' शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सदन में कहा कि कुष्ठ रोग एक गैर-संक्रामक रोग है और अन्य अनेक रोगों की भांति पूर्णतः इलाज योग्य है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में धारा 8 में 'कुष्ठाश्रम' शब्द का लिखा हुआ था। यह शब्दावली कुष्ठ रोग से प्रभावित या स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति मानी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ऐसे भेदभावपूर्ण शब्दों को कानूनों से हटाने के निर्देश दिया था। इसके आधार पर दोनों अधिनियमों ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.