कुशीनगर, अप्रैल 2 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। कुशीनगर जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मनबढ़ को सश्रम आजीवन कारावास और तीन लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता के नैसर्गिक संरक्षक या वादी मुकदमा के जरिए प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संजय तिवारी व सुनील मिश्रा ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि तरया सुजान थाने में इस आशय का अभियोग पीड़िता के अभिभावक ने दर्ज कराया था कि उनकी पांच साल की बेटी 19 जून 2016 की शाम सात बजे घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी इमरान (25) पुत्र मुन्ना निवासी तमकुहीराज गुदरी मोहला थाना तरया सुजान, बच्ची को बहला फुसलाकर घर के पीछे बांस की कोठ में ले कर चला गया। दुष्कर्म किया ग...
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