कुशीनगर, अप्रैल 13 -- कुशीनगर। जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने रामकोला थाना क्षेत्र के सात साल पूर्व बच्चे के साथ हुए कुकर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। उस पर दो लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अभियुक्त के आचरण को मनुष्यता की गिरती हुई सोच का परिणाम बताते हुए टिप्पणी की है कि समाज में बालिका के साथ अबोध बालक भी सुरक्षित नहीं हैं। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायिक अधिकारी (पाक्सो एक्ट) फूलचन्द व अजय गुप्ता के मुताबिक रामकोला थाने में पीड़ित बच्चे के दादा ने इस आशय का अभियोग दर्ज कराया था कि 02 जुलाई 2019 की शाम छह बजे वह सरेह में ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे। यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल की कैद अंधेरा होने के कारण पांच वर्षीय पौत्र...
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