जहानाबाद, जुलाई 9 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार शर्मा के न्यायालय द्वारा ग्राम सोलहंडा मुसहरी,थाना मखदुमपुर निवासी अखिलेश मांझी उर्फ टनक मांझी को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे लोक अभियोजक शारदा नंद कुमार ने बताया कि इस केस के सूचक जयकांत द्विवेदी ग्राम सोलहंडा निवासी ने मखदुमपुर थाना कांड संख्या 416/21 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 13 नवंबर 2021 को सूचक के भाई सूरज द्विवेदी को अभियुक्त बुलाकर ले गया। उसे धारदार हथियार से मारकर अपने घर के सामने खेत में फेक दिया। उसका चेहरा कुचला हुआ था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर प...