रांची, अप्रैल 17 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन के लिए एक खोज समिति बनाई जाएगी। यह समिति तीन से पांच नाम का पैनल तैयार करेगी। कुलाधिपति (राज्यपाल) और मुख्यमंत्री इसी पैनल में से एक का चयन करेंगे। इसके बाद कुलाधिपति औपचारिक नियुक्ति करेंगे। यदि अनुशंसित नामों में से किसी को भी चयनित नहीं किया जाता है, तो नई सूची मांगी जा सकती है। यह प्रावधान शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की ओर से मंजूर 'झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026' में किया गया है। शैक्षणिक मानकों में एकरूपता विधेयक का मुख्य उद्देश्यराज्य के सभी विश्वविद्यालयों को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के माध्यम से एकीकृत ढांचे के तहत लाया जाएगा। यह भी पढ़ें- स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित विधेयक का मुख...