नई दिल्ली, फरवरी 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद भाजपा से निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से सेंगर की अपील पर 3 माह के भीतर सुनवाई पूरी करके फैसला करने को कहा है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा इस मामले में दोषी ठहराकर दी गई सजा को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और एनवी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय से यह भी कहा है कि यदि पीड़ित परिवार की ओर से भी कोई अपील दाखिल की गई है, तो सेंगर की याचिका के साथ उस पर भी सुनवाई पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में ...
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