नई दिल्ली, जनवरी 22 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पार्श्व गायक कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य को उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान या टिप्पणी करने से रोक दिया है। सानू ने भट्टाचार्य और कुछ स्वतंत्र मीडिया हाउस के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में उनके और उनके परिवार के बारे में कथित तौर पर मानहानिकारक, झूठे और अपमानजनक बयान लिखने, बोलने, पोस्ट करने, प्रकाशित करने और फैलाने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि पहली नजर में बयानों को देखने के बाद, उनका मानना था कि भट्टाचार्य द्वारा सानू के खिलाफ 'स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत हमला' किया गया था। अदालत ने भट्टाचार्य और स्वतंत्र मीडिया हाउस को सानू या उनके परिवार के बारे में कोई भी और मानहानिकारक, झूठे, अपमानजनक या बदनामी वाले...