कुदाल से सिर पर मारकर हत्या के आरोपी पर दोष सिद्ध
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 29 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं। हथौड़ी थाना के नरहर गांव में कुदाल से मारकर मोसाफिर सहनी की साढ़े सात वर्ष पहले हुई हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने आरोपित अरुण सहनी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर में सात अक्टूबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय कुमार ने गवाहों को पेश किया।तीन जून 2019 को मृतक के भाई जयनंदन सहनी ने प्राथमिकी कराई थी। इसमें अरुण सहनी, राजीव सहनी व इंदल सहनी समेत छह को नामजद आरोपित बनाया था। पुलिस को बताया था कि तीन जून को अरुण सहनी से उनका विवाद हुआ। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: चार माह पूर्व किशोरी की अपहरण में आरोपित दोषी आरोपित ने उन्हें मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपित कुदाल लेकर भाजने लगा। शाम में उनका भाई मोसाफिर सहनी सब्जी लाने गए। सहिला रामपुर में आ...
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