मधुबनी, मई 26 -- मधुबनी। पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने पति राजीव साह को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की अदालत ने मंगलवार को घुरनी देवी हत्याकांड में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से एपीपी मिथिलेश कुमार झा ने आरोपित पति के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने का दलील देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट में सजा पर आगामी 9 जून तक फैसला सुरक्षित रखा है। एपीपी संजय कुमार ने बताया कि 9 जुलाई 2019 को हथियाही गांव में राजीव साह ने पत्नी घुरनी देवी को कुदाल से काटकर हत्या कर दिया। यह भी पढ़ें- कुदाल से काटकर पत्नी की हत्या में पति दोषि घरेलू विवाद को लेकर राजीव साह बराबर पत्नी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि घटना से 15 वर्ष पूर्व मरार ढोलबज्जा निवासी ...