फरीदाबाद, अप्रैल 24 -- फरीदाबाद, धनंजय चौहान। सेक्टर-12 स्थित एसीजेएम जितेंद्र सिंह की अदालत ने पालतू कुत्ते के साथ क्रूरता करने के मामले में सेक्टर-82 निवासी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 1050 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा करने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया। लीगल एड के चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला जुलाई 2024 का है। एक पशु कल्याण संस्था की शिकायत पर बीपीटीपी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोप था कि व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते को फ्लैट की छोटी बालकनी में तेज धूप में बांध रखा था, जिससे वह लंबे समय तक तड़पता रहा। यह भी पढ़ें- केरल हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता मामले में केंद्र-राज्य से मांगा जवाब सूचना मिलने पर संस्था की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से कुत्ते को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला।...