कुत्ते-बिल्ली पालना अब महंगा, लाइसेंस नहीं तो जुर्माना देना होगा, जानें नया नियम
नई दिल्ली, अगस्त 13 -- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पालतू कुत्ते और बिल्ली पालने वालों के लिए अब सख्त नियम लागू हो गए हैं। नगर निगम की पालतू पशु अनुज्ञप्ति, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि-2025 का गजट जुलाई 2026 में प्रकाशित हो गया है। वर्ष 2003 के बाद पहली बार इस विषय पर नई उपविधि लागू की गई है। खास बात यह है कि अब तक केवल कुत्तों के लिए लाइसेंस व्यवस्था थी, लेकिन पहली बार बिल्लियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत भारतीय नस्ल के कुत्ते के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200 रुपये तय किया गया है। विदेशी नस्ल के कुत्ते के लिए 1000 रुपये और देसी या विदेशी किसी भी नस्ल की बिल्ली के लिए 500 रुपये का लाइसेंस शुल्क देना होगा। नगर निगम सीमा में पालतू पशु रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।बिना लाइसेंस पकड़े गए तो लगेगा भारी जु...
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