बुलंदशहर, मई 12 -- गांव तलवार में घर के बाहर कुत्ता टहलाते समय हुए विवाद के बाद मारपीट में श्यौराज सिंह की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने महावीर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 9 नवंबर 2018 को डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव तलवार नंगला में 65 वर्षीय श्यौराज सिंह घेर के बाहर सुबह 6 बजे कुत्ता टहला रहे थे। इसी बात को लेकर महावीर, अजय, दुर्गेश कुमारी, योगेश कुमारी, शकुंतला से कहासुनी के बाद विवाद हो गया। उपरोक्त लोगों ने श्यौराज सिंह को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडे, सरिया आदि से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। डिबाई स्थित चिकित्सालय में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में मृतक श्यौराज सिंह की पुत्री मानसी ने 23 जनवरी 2019 को डिबाई कोतवाली में मुकदमा पंजीक...