नई दिल्ली, जुलाई 16 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करे। कामरा ने केंद्र के 'सहयोग पोर्टल' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ के समक्ष कामरा के वकील, नवरोज सीरवाई ने गुरुवार को याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन बार-बार निर्देश देने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया। केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि हलफनामा 29 जुलाई तक दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई और मामले की सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की। कामरा ने अपनी याचिका में आईटी नियमों नियमों में किए गए उस संश...