औरंगाबाद, मई 7 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने न्यायिक आदेश की अवहेलना करने पर दो थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण पूछा है। 22 जून को हसपुरा और कुटुंबा थानाध्यक्ष को सदेह उपस्थित होने को कहा गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कुटुंबा थाना कांड संख्या-154/22 और हसपुरा थाना कांड संख्या-160/22 में संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया था कि बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि को विधि विरूद्ध किशोर को बोर्ड में प्रस्तुत करें। अधिकारी आदेश के अनुपालन में असफल रहे हैं जिससे बोर्ड के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बोर्ड ने कहा कि किन परिस्थितियों में न्यायिक आदेश की अवमानना हो रही है। यह भी पढ़ें- अपहरण के मामले में पांच साल सश्रम कारावास की सजा यह भी पढ़...