कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत, दिल्ली की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया
नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर को एक बड़ी राहत देते हुए करीब छह साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में रिहा करने का आदेश दे दिया है। इस बारे में राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (PC एक्ट) विद्या प्रकाश ने 28 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया। जिसमें उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर पर लगे आरोपों में जो अधिकतम सजा हो सकती है, उससे ज्यादा समय तो वह पहले ही जेल में बिता चुका है। अदालत ने पाया कि रिहाई का विरोध कर रहा अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने कार्यवाही में कोई देरी की है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार सुकेश को राहत देते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक/आरोपी सुकेश उर्फ सुकाश चंद्रशेखर को इस मामले में मुकदमे की कार्यवाही के दौर...
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