रांची, दिसम्बर 12 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची जेल में एक कैदी भोमा सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की ओर से उम्रकैद की सजा के तहत 14 वर्ष से अधिक समय से जेल बिताने पर रिहा करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट ने अनिल शर्मा की समय पूर्व रिहाई संबंधी याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 29 वर्ष तक जेल में रहने के बाद भी अनिल शर्मा को अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया। इस पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अनिल शर्मा ने जेल में रहते हुए एक दूसरे कैदी की हत्या कर दी थी। रिम्स में इलाज के दौरान वह फरार हो गया था। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने उनके समय पूर्व रिहाई नहीं करने ...
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