बांदा, नवम्बर 18 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित के पिता ने कमासिन थाने मे 22 अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा कि उसका 10 वर्षीय बेटा सुबह साढ़े छह दरवाजे पर टहलने के लिए निकला था। तभी मोहल्ले के पीयूष ने गुटखे का लालच दिया और स्कूल के शौचालय में ले गया। यहां बालक के साथ कुकर्म किया। चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर छत पर खेल रहे दोस्तों ने वीडियो बना लिया। ...
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