प्रयागराज, मार्च 11 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। तीन वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने दोषी मोनू भारतीया निवासी बरहा कला, बहेलियापुर, थाना मांडा को 21 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर है, जो बालक के शरीर और आत्मा दोनों के विरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोरतम सजा की मांग की।मामला मांडा थानाक्षेत्र का है, जिसमें अभियुक्त पर धारा 377, 506 आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आरोप थे। अभियोजन के अनुसार, 12 अक्तूबर 2018 को घटना के समय पीड़ित बालक मात्र तीन वर्ष का था। वह...