कुंवारी लड़की की चुप्पी ही सहमति... तालिबान ने अफगानिस्तान में बाल विवाह को दी कानूनी मान्यता
नई दिल्ली, मई 17 -- तालिबान शासन ने शादी, तलाक और बाल विवाह से संबंधित एक नया पारिवारिक कानून लागू कर दिया है, जिसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। जारी अध्यादेश के तहत 'कुंवारी लड़की' की चुप्पी को विवाह के लिए सहमति माना जा सकता है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा मंजूर इस 31 अनुच्छेदों वाले कानून का शीर्षक 'पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत' है। इसमें नाबालिगों के विवाह, विवाह रद्द करने और पुरुष अभिभावकों के अधिकारों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। मई के मध्य में जारी किए गए इस अध्यादेश में विभिन्न धार्मिक और कानूनी स्थितियों में तलाक की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।नए नियमों में क्या है? कानून के अनुसार, बाल विवाह पर पिता और दादा को अधिकार दिया गया है। ऐसे विवाहों को यौवन प्राप्त होने के बाद तालिबान अ...
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