कीटनाशक विक्रेता करा लें पंजीकरण, वर्ना लाइसेंस होगा निरस्त
देवरिया, अप्रैल 25 -- देवरिया, निज संवाददाता। जिले के सभी कीटनाशक विक्रेताओं का विभागीय आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 26 अप्रैल तक पंजीकरण नहीं करने वाले दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कीटनाशक दुकानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन अनेक विक्रेताओं द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। जनपद में कुल 692 लाइसेंसधारी विक्रेताओं में से 365 विक्रेताओं ने बार-बार निर्देशों के बावजूद पंजीकरण नहीं कराया, जिसके कारण उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने को 26 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके बाद पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- चार उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त जिला कृषि रक्षा अधिकारी उदय श...
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