किस तरह के पत्रकार हो? यूट्यूब का नाम लेते ही भड़क गया कोर्ट, पूछ ली क्वालिफिकेशन
नई दिल्ली, जुलाई 3 -- पत्रकार और यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने बकायदा सख्ती से पूछ लिया कि वह किस तरह के पत्रकार हैं और अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। उनके वकील ने यूट्यूब पर अच्छे फॉलोवर्स होने का दावा किया। इस पर कोर्ट ने उनकी इनकम का सोर्स पूछते हुए कहा कि आजकल तो फॉलोवर्स सबके होते हैं। कोर्ट से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, दरअसल, रतनदीप सिंह धालीवाल ने 21 मई को एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायकों को पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी कैंडिडेट के तौर पर नहीं माना जा रहा है। इसपर कई विधायकों ने अपने-अपने जिलों में धालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किए थे। इसी कार्रवाई के खिलाफ ...
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