भागलपुर, दिसम्बर 18 -- जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी के न्यायालय ने नदी थाना में गोली मारकर किसान की हत्या करने के आरोपी नवटोलिया निवासी जजला उर्फ जय जय यादव, पिता स्व. ज्योतिष यादव, नया टोला भवनपुरा निवासी विशाल यादव, पिता दयानंद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 25,000 रुपये आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई। आर्थिक दंड भुगतान नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश न्यायालय ने आरोपी को दिया है। धारा 120 बी के अंतर्गत दस साल कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट में दोनों मुद्दालयों को सात साल कारावास की सजा और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। पांच अप्रैल की सुबह टेकना बहियार में झंडापुर के किसान रविश कुंवर की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। उक्त कां...
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