गोरखपुर, अप्रैल 12 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) को अनिवार्य कर दिया है। अब रबी विपणन वर्ष 2026-27 में केवल उन्हीं किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा, जिनके पास वैध किसान पहचान पत्र होगा। शनिवार को आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने शासनादेश जारी कर खरीद प्रक्रिया से जुड़े समस्त अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग और कृषि विभाग द्वारा की जाने वाली सभी खरीद में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यही नहीं, पहले गेहूं खरीद नीति के तहत यदि किसान स्वयं सत्यापन नहीं कर पाते थे, तो क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा खतौनी, खसरा, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कर खरीद की जा सकती थी। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को...
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