शामली, अगस्त 21 -- शामली। गन्ने का भुगतान किसान के खाते में भेजने के बजाय किसी अन्य खाते में भेजे जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड शामली के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने समिति को किसान को 1.62 लाख रुपये से अधिक की गन्ना भुगतान राशि ब्याज समेत देने के साथ मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्षति की क्षतिपूर्ति और वाद खर्च अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार एवं वित्तीय अनियमितता के लिए समिति पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला कैराना तहसील क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा निवासी किसान जहूर हसन का है। यह भी पढ़ें- पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर न देने पर 10 लाख का जुर्माना किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिट...