मुजफ्फर नगर, अगस्त 14 -- मुजफ्फरनगर शामली के गांव भभीसा में 12 साल पहले हुए किसान पवन कुमार की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कार्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है, जबकि एक पर आर्म्स एक्ट में दस हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड लगाया। मुख्य आरोपी विपुल खूनी ने मां के साथ पवन के बेटे आशु की नोकझोंक होने की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी की पत्रावली पर सुनवाई विचाराधीन है। हत्या के मुख्यारोपी विपुल खूनी को एसटीफ मेरठ टीम बागपत जनपद में हुई मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है。 यह भी पढ़ें- 12 साल पुराने मर्डर केस में 4 आरोपियों को फांसी की सजा, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में हो चुका ढेरघटना का वि...