बागपत, जून 3 -- बागपत। बावली गांव के जंगल में किसान की बलकटी से हत्या करने के दोषी नौकर को न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीसी रविकांत भारद्वाज ने बताया कि 10 दिसंबर 2022 को बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव की पट्टी कटगड़ निवासी किसान सरदार सिंह की हत्या हुई थी। पड़ोसी किसान सतबीर सिंह ने बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सरदार सिंह के नौकर अर्जुन उर्फ छोटू निवासी झारखंड ने बलकटी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 10 दिन बाद नौकर अर्जुन उर्फ छोटू को सुन्हैड़ा गांव से किसान के घर पर नौकरी करते पकड़ा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में सुनव...