प्रयागराज, अगस्त 21 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गेहूं खरीद केंद्र पर राज्य के अधिकारी की लापरवाही और ऑनलाइन फीडिंग में हुई गड़बड़ी का खामियाजा किसानों को भुगताने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मऊ के लाखीपुर गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने वाले आठ किसानों को उनकी उपज का भुगतान करने का आदेश दिया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने श्रवण कुमार व सात अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर दिया। याचियों के अनुसार उन्होंने रबी विपणन सत्र 2021-22 में लाखीपुर खरीद केंद्र पर एमएसपी के तहत गेहूं बेचा था। आठ किसानों ने ...