गाजीपुर, जून 25 -- गाजीपुर, संवाददाता। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 11 जून को जारी अधिसूचना के तहत देशभर के पेट्रोल पंपों पर एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने और जरकिन या डिब्बों में लूज डीजल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के बाद गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मिलकर किसानों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों में अस्पतालों, मोबाइल टावरों, भवन निर्माण कार्यों, शासकीय कार्यों तथा किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि स्थानीय किसानों को खरीफ फसल की तैयारी और कृषि कार्यों के लिए जरकिन अथवा डिब्बों में डीजल उपलब्ध कराने क...