किसके आदेश पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाया; दिल्ली पुलिस ने HC को क्या बताया?
नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के तहत लिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि विरोध-प्रदर्शन के लिए सही स्थानों की पहचान की जाए और उन चिन्हित जगहों पर लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने इसी आधार पर व्यवस्था में उक्त बदलाव किया है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया फैसला 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के आधार पर लिया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए और अपनी बात रखी...
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