मुजफ्फरपुर, जुलाई 22 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पहले 13 वर्षीय किशोर को अगवा कर सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में एक दोषी जितेंद्र सहनी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने बुधवार को उसे सजा सुनाई।

मामले की जानकारी मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने बताया कि दोषी जितेंद्र को पॉक्सो एक्ट की धारा- 6 (गंभीर भेदनकारी लैंगिक हमला करना) के तहत सजा सुनाई गई है। बताया कि बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़ित किशोर को पांच लाख रुपये देने के लिए विशेष कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा भेजी है।

एफआईआर का विवरण किशोर की मां ने जैतपुर थाना में 19 जून 20...