सुल्तानपुर, मार्च 22 -- सुलतानपुर, संवाददाता । किशोर से वाहन संचालन को लेकर परिवहन महकमे के अफसर एक्शन मोड में आ गए हैं। बिना लाइसेंस के किशोर के वाहन संचालन को लेकर अभियान चलाएंगे। एआरटीओ प्रशासन भूपेश कुमार गुप्ता ने बताया परिवहन नियमावली में किशोर व बिना लाइसेंसधारक से वाहन संचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी अभिभावकों की आंखों में धूल झोंक कर किशोर व किशोरियां बाइक लेकर सड़क पर दौड़ रही हैं। इस नियम की अनदेखी को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। किशोर के संचालन के दौरान पकड़े जाने पर प्रत्येक वाहन पर 25 हजार रुपए अर्थदंड लगेगा। नहीं अदा करने पर माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...