हमीरपुर, अप्रैल 23 -- हमीरपुर, संवाददाता। तीन साल पहले किशोरी से कुकर्म करने के दोषी संत को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने सात नवंबर 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका 12 वर्षीय पुत्र छह नवंबर की शाम चार बजे नलकूप पर गया था। जहां अंधेरा हो जाने पर वह नलकूप से पास शिव मंदिर व तेजा बाबा आश्रम में चला गया। जिसमें संत वेशधारी संजय कुमार पांडेय उर्फ संगम गिरी निवासी नया बस स्टैंड कस्बा बिवांर रहता था। जिस पर संत ने उसे रात अधिक हो जाने की बात कहकर आश्रम में रोक लिया। अंधेरे के चलते किशोर आश्रम में रुक गया। रात ...