किशोर से कुकर्म के दोषी को बीस साल की सजा
उन्नाव, अगस्त 19 -- उन्नाव। किशोर से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सदर कोतवाली क्षेत्र की एक गांव की महिला ने दरबारीखेड़ा गांव निवासी भोला पर बेटे से कुकर्म करने का आरोप लगाया था। शिकायती पत्र के आधार पर सात मई 2022 को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। विवेचक ने 11 जून 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। यह भी पढ़ें- नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दलील व साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर भोला को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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