फरीदाबाद, जुलाई 28 -- नूंह, सरसमल। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय किशोर से कुकर्म और हत्या के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2019 में नूंह जिले के गांव दिहाना का है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 की रात 17 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था। अगले दिन सुबह उसका शव गांव में एक भूसे के घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के पिता ने...