औरंगाबाद, अक्टूबर 7 -- रेफरल अस्पताल हसपुरा में करेगा सेवा, नाम-पता सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने एक मामले की सुनवाई करते हुए विधि-विरुद्ध किशोर को एक माह तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। हसपुरा थाना कांड संख्या 161/13 में निर्णय पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर को रेफरल अस्पताल, हसपुरा में एक माह तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है। आदेश की एक प्रति रेफरल अस्पताल, हसपुरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भेजी गई है। इसमें निर्देश दिया गया है कि सेवा अवधि के दौरान किशोर के आचरण एवं व्यवहार से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित समय पर किशोर न्याय बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए। आ...