उन्नाव, फरवरी 13 -- उन्नाव। सोहरामऊ थानाक्षेत्र के बंथरा निवासी एक नाबालिग किशोर को न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे के अनुसार, पीड़िता की शादी 2 नवंबर 2022 को आरोपी किशोर से हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी समेत अन्य दहेज की मांग की जाती रही, जिससे पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया गया। 31 दिसंबर 2022 की रात करीब तीन बजे आरोपी किशोर ने पिता रामआसरे, देवर अजय गुप्ता और घर में रहने वाली किराएदार मां के साथ मिलकर पीड़िता से मारपीट की और उसे पंखे से लटका दिया। गंभीर रूप से घायल पीड़िता अस्पताल जाते समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आत्महत्या के ल...