किशोर की हत्या मामले में 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
बांका, मार्च 25 -- बांका, निज संवाददाता। बांका एडीजे-2 अमित मनु की अदालत ने मंगलवार को एक किशोर की हत्या मामले में दोषी पाते हुए कुल सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50- 50 हजार रूपया जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में अभियुक्त योगेंद्र यादव,रोहित यादव, मृत्युंजय यादव, छब्बू यादव, बंटी यादव, विक्की यादव और प्रमोद यादव शामिल है। मामला बांका जिले के बंधुआकुराबा थाना क्षेत्र के खनगार गांव का है,जहां वर्ष 2020 में 11 मई को घर में घुसकर सो रहे किशोर आशीष कुमार की कुछ लोगों द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले की प्राथमिकी मृतक 11 वर्षीय आशीष कुमार की माता सुनिता देवी ने लिखित आवेदन देकर दर्ज कराते हुए कहा था क...
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