किशोर की हत्या मामले में तीन सगे भाइयों सहित पांच को कारावास
बस्ती, अगस्त 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने 12 वर्षीय बालक के सिर पर प्राण घातक प्रहार करके हत्या किए जाने के मामले में तीन सगे भाइयों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 62 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह व अधिवक्ता शैलेश कुमार ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुई कहा कि नगर थानाक्षेत्र के अगई भगाड़ गांव निवासी राजू राजभर ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 13 नवम्बर 2023 को समय करीब शाम चार बजे गांव के विजय पाल सिंह पुत्र महावीर शराब के नशे में मेरे दरवाजे पर आकर खड़े होकर गाली देने लगे। मेरा भतीजा रवि राजभर ने गाली देने से मना किया ...
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