बोकारो, अप्रैल 6 -- कसमार, प्रतिनिधि । बहादुरपुर स्थित सहयोगिनी संस्था के सभागार में किशोर किशोरियों के साथ बाल विवाह की रोक थाम पर इंटरफेस बैठक की गयी। बैठक में कसमार प्रखंड के गर्री, तेलमुंगा, धधकिया, पोंडा, मोचरो, सोनपुरा, सोनहर, खूंटा, पिपराडीह, कमलापुर, सिलीसाड़म से 40 किशोर किशोरियों ने भाग लिया। बैठक के बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह कानून एवं बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की ज़िम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। संस्था के निदेशक गौतम सागर ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति के साथ कानूनन अपराध है। जो भी व्यक्ति बाल विवाह करवाता है या बाल विवाह में शामिल होता है वे सजा के हकदार हैं। पंडित, मौलवी, टेंट वाला, बाजा वाला, बाराती, परिवार वाले पर बाल विवाह अधिनियम के तहत आर्थिक जुर्माना एवं दो साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। ब...