बुलंदशहर, अप्रैल 3 -- प्रेम प्रसंग के मामले में 17 वर्षीय किशोर का अपहरण करके अवंतिका देवी घाट स्थित गंगा में डुबोकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना कर जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 21 मई 2024 को अनुज, राहुल, गौरव, सोनू निवासीगढ़ मूढी बकापुर थाना औरंगाबाद तथा बृजेश निवासी सूरजपुर टीकरी थाना औरंगाबाद ने मूढी बकापुर निवासी 17 वर्षीय कर्ण पुत्र मुकेश को बहला-फुसलाकर स्विफ्ट डिजायर कार से अहार क्षेत्र के अवंतिका देवी गंगा घाट पर ले गए। वहां पहुंचकर गंगा के गहरे जल में डुबोकर मारकर बहा दिया। गोताखोरों द्वारा तलाश अभियान चलाकर कर्ण का शव अगले दिन बरामद किया। इनमें एक अभियुक्त द्वारा कई बार कर्ण पर उसकी बेटी से प्रेम प्रसंग का चक्कर होने का आरोप लगाया था। और...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.