मुरादाबाद, जुलाई 29 -- मैनाठेर थाना क्षेत्र में सात साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, मारपीट करने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पोक्सो-2 कोर्ट छाया शर्मा ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला मैनाठेर थाना क्षेत्र के मिलक मोहम्मदपुर बस्तौर गांव का है। 30 जून 2019 में गांव की एक किशोरी अपनी मां के साथ सुबह के समय शौच के लिए गई थी। इसी बीच आरोपी नन्हे व उसके भाई कैलाश बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से मैनाठेर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र द...