किशोरी से रेप मामले में 20 वर्ष का सश्रम कारावास
बहराइच, सितम्बर 21 -- सात माह का गर्भ होने पर परिजनों को लगी थी भनक दोष सिद्ध अपराधी पर कोर्ट ने ठोंका 54 हजार का जुर्माना
अपर सत्र न्यायालय की कार्रवाई बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अरविन्द कुमार गौतम ने रेप व पॉक्सो के मामले में दोषसिद्ध को बीस वर्ष की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध पर 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसे अदा न किए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने सजा के प्रावधान को लागू कर दोषी को बाल गाजीपुर स्टेट सेफ्टी प्लेस भेजने का आदेश दिया।
घटना की जानकारी विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों संत प्रताप सिंह ने बताया कि दरगाह थाने के एक गांव में 2022 में केले के खेत में घास छिलने गई किशोरी को पड़ोस के बाल अपचारी ने दुष्कर्म का शिकार बनाया। उस समय बाल अपचारी 16 वर्ष से कुछ अधि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.