महोबा, मई 8 -- महोबा, संवाददाता। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक को 20 साल की सजा सुनाते हुए 31 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। खरेला थाना के एक गांव निवासी पीड़िता ने खरेला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके माता पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करते है। 6 जनवरी 2024 को सुबह वह अपने चाचा के यहां जा रही थी। रास्ता में प्रदीप सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़ घर ले गया और दुष्कर्म किया। दबंग ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद किशोरी ने घर जाकर बहन और दादा को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने थाने में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पत्रावली कोर्ट में पत्रावली पेश की। विशेष लोक अभियोजक...
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