मुरादाबाद, अगस्त 25 -- मुरादाबाद। मैनाठेर थाना क्षेत्र के एक गांव से साल 2022 में 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। मैनाठेर क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 27 सितंबर 2022 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 23-24 सितंबर की रात उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई। आरोप लगाया गया कि गांव का ही अनस उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले में अनस के साथ शाकिर और रोबिना को भी आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश...