कानपुर, अगस्त 8 -- कानपुर देहात, संवाददाता। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को छह साल पहले घर में सोते समय दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सोएक्ट कोर्ट संख्या-13 ने आरोपित पिता के दोषी सिद्ध होने पर उसको 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जिला कारागार के लिए भेज दिया गया।

सुनवाई और जानकारी विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को चार अगस्त 2020 को घर में सोते समय उसके पिता मदार बक्श पुत्र जुम्मन ने रेप किया। इसके साथ ही उसको जुबान खोलने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। मामले में पीड़ित किशोरी ने सुसराल में रह रहे अपने भाई और भाभी को मोबाइल से पूरी घटन...